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लाडली लक्ष्मी योजना

इस लेख में लाडली लक्ष्मी योजना को संक्षिप्त में विश्लेषित किया गया है।

लाडली लक्ष्मी योजना

विभाग

महिला एवं बाल विकास विभाग – महिला सशक्तिकरण

उद्देश्य

  • मध्यप्रदेश मे लिंगानुपत मे सुधार ।
  • बालिका के जन्म के संबंध मे सकारात्मक सोच पैदा करें ।
  • बालिका शिक्षा और स्वास्थ की स्थिति मे सुधार ।
  • बालिका विवाह को हतोत्साहित करें ।
  • जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना और परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से हतोत्साहित करना दो बेटियों के जन्म के बाद बच्चे की उम्मीद ।
  • बालिकाओं के स्कूल छोड़ने वालों को कम करना ।

योजना के बारे मे

  • उन माता – पिता को नकद लाभ जो आयकर दाता नही हैं । यह जन्म के एक वर्ष के भीतर खुला रहता है
  • 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद पैदा हुई बलिकाएं ।
  • (ए) अंतरिम भुगतान :
  • छटी कक्षा मे प्रवेश पर – ₹।  2,000
  • नौवीं कक्षा मे प्रवेश पर – ₹।  4,000
  • ग्यारहवीं कक्षा मे प्रवेश पर – 6,000 रुपए और
  • बारहवीं कक्षा में प्रवेश पर – 6,000 रुपए
  • (बी) अंतिम भुगतान :  रुपए । 1,00,000  21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बशर्ते की लड़की को
  • बारहवीं कक्षा की परीक्षा मे उपस्थित हुए है और 18 वर्ष की आयु से शादी नही की है ।

पात्रता

  • एमपी के अधिवास वाले माता – पिता जिनके दो से अधिक बच्चे नही हैं ( एक या दोनों हो सकते है लड़की )
  • दूसरी बालिका के  पंजीकरण से पहले माता – पिता में से किसी एक का बंध्याकरण हुआ ।
  • माता – पिता जिन्होंने आंगनबाड़ी मे योजना के तेहेत बालिकाओं का पंजीकरण केंद्र मे कराया है ।
  • माता – पिता जो आयकर दाता नही है ।
  • बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद हुआ हो ।
  • जन्म के एक वर्ष के भीतर बालिकाओं का पंजीकरण ।
  • अनाथ के मामले मे – पंजीकरण अनाथालय के अधीक्षक द्वारा किया जा सकता है बालिकाओं के अनाथालय मे प्रवेश के एक वर्ष के भीतर ।
  • महिला कैदी बेटी पात्र हैं ।

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